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विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि आपराधिक केस लंबित होने के कारण अभ्यर्थी को नियुक्ति देना या न देना नियोक्ता का अधिकार है। कोर्ट ने राज्य सरकार के आपराधिक केस लंबित होने के आधार पर नियुक्ति देने से इन्कार करने के आदेश को सही ठहराया है।
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